• Home  
  • शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद विक्रय पर होगी कार्यवाही, चलेगा अभियान
- अपराध - कानून - कोरबा - छत्तीसगढ़ - राजकाज

शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद विक्रय पर होगी कार्यवाही, चलेगा अभियान

( आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने किया जोनवार टीमों का गठन, अपर आयुक्त श्री पवन वर्मा होंगे अभियान के प्रभारी अधिकारी )कोरबा 20 अगस्त 2026 – नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत स्थित शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद का विक्रय रोकने हेतु लगातार नियमित अभियान संचालित होगा। आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय […]

( आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने किया जोनवार टीमों का गठन, अपर आयुक्त श्री पवन वर्मा होंगे अभियान के प्रभारी अधिकारी )कोरबा 20 अगस्त 2026 – नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत स्थित शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद का विक्रय रोकने हेतु लगातार नियमित अभियान संचालित होगा। आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने इस हेतु जोनवार टीमों का गठन किया है, वहीं निगम के अपर आयुक्त श्री पवन वर्मा को इसका प्रभारी अधिकारी नियुक्त करते हुये अभियान संचालित करने, आवश्यक कार्यवाही संपादित कराने तथा प्रतिदिवस पालन प्रतिवेदन समक्ष में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये हैं।

निगम क्षेत्र में स्थित शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद, बीड़ी, सिगरेट, गुटका आदि के विक्रय पर पूर्णता प्रतिबंध है, यदि किसी के द्वारा इन तम्बाकू उत्पादों का विक्रय किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। आयुक्त श्री आशतोष पाण्डेय ने शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद का विक्रय रोकने हेतु जोनवार टीमों का गठन किया है तथा अपर आयुक्त श्री पवन वर्मा को उक्त सम्पूर्ण अभियान का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। जोनवार गठित की गई टीमों में संबंधित जोन के सहायक अभियंता, उप जोन प्रभारी, स्वच्छता निरीक्षक व जोन के संबंधित वार्डो के नोडल अधिकारी इसमें शामिल किये गये हैं। आयुक्त श्री पाण्डेय ने प्रभारी अधिकारी अपर आयुक्त श्री पवन वर्मा एवं  सर्वसंबंधितों को निर्देश देते हुये कहा है कि उक्त टीमें अपने जोन में स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग व शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये क्षेत्र में स्थित शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे पर स्थित दुकानों, गुमठियों का नियमित रूप से निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करायें कि इन दुकानों गुमठियों में तम्बाकू उत्पादों, बीड़ी, सिगरेट, गुटका सहित इस प्रकृति के अन्य उत्पादों का विक्रय कदापि न किया जाए, यदि किसी के द्वारा इन उत्पादों का विक्रय किया जाता है तो संबंधितों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन प्रति दिवस समक्ष में प्रस्तुत करें।

About Us

Lorem ipsum dol consectetur adipiscing neque any adipiscing the ni consectetur the a any adipiscing.

Email Us: infouemail@gmail.com

Contact: +5-784-8894-678

Empath  @2024. All Rights Reserved.