• Home  
  • पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा मामलाः तिलकेजा पंचायत सचिव को नोटिस, जवाब नहीं देने व जांच में सहयोग नहीं करने पर जिला सीईओ हुए सख्त, किया सस्पेंड
- कोरबा - छत्तीसगढ़ - राजकाज - लापरवाही - संगठन - समस्या

पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा मामलाः तिलकेजा पंचायत सचिव को नोटिस, जवाब नहीं देने व जांच में सहयोग नहीं करने पर जिला सीईओ हुए सख्त, किया सस्पेंड

कोरबा 24 अगस्त। जनपद पंचायत कोरबा के अंतर्गत आने वाले सांसदआदर्श ग्राम पंचायत तिलकेजा में प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जी हितग्राहियों के नाम से राशि जारी करवा कर उसका बंदरबांट करने के मामले में तिलकेजा की पंचायत सचिव नविता दुबे को निलंबित कर दिया गया है। विकासखंड समन्वयक देवानंद श्रीवास को वहां से हटकर जनपद […]

कोरबा 24 अगस्त। जनपद पंचायत कोरबा के अंतर्गत आने वाले सांसदआदर्श ग्राम पंचायत तिलकेजा में प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जी हितग्राहियों के नाम से राशि जारी करवा कर उसका बंदरबांट करने के मामले में तिलकेजा की पंचायत सचिव नविता दुबे को निलंबित कर दिया गया है। विकासखंड समन्वयक देवानंद श्रीवास को वहां से हटकर जनपद में अटैच करने की कार्रवाई की गई है।

बता दें कि इस मामले में की गई शिकायत में 48 लोगों के नाम से फर्जीवाड़ा का गंभीर आरोप लगाया गया। आरटीआई कार्यकर्ता जितेंद्र साहू के द्वारा की गई शिकायत के बाद मामले में जांच हेतु जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन (आईएएस) द्वारा टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा जांच के सिलसिले में सचिव श्रीमति नविता दुबे को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश जारी किया गया।
सरपंच/सचिव को 48 हितग्राहियों का राशि जिनके खाते में गया उनका आधार कार्ड, बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी रजिस्टर लेकर दिनांक 13.08.2026 को कार्यालय उप संचालक पंचायत जिला कोरबा में उपस्थित होने कहा गया था किंतु सरपंचध्सचिव उपस्थित नही हुए।

इसी तरह श्रीमती नविता दुबे सचिव ग्राम पंचायत तिलकेजा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर 03 दिवस के भीतर जवाब चाही गई थी किंतु श्रीमती दुबे द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब नही दिया गया एवं जांच में सहयोग नही करने के फलस्वरूप शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है। उनका यह कृत्य छ.ग. पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के विपरीत होने से छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के भाग दो नियम 4 के तहत् एतद् द्वारा निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत कोरबा निर्धारित किया गया है एवं इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।

About Us

Lorem ipsum dol consectetur adipiscing neque any adipiscing the ni consectetur the a any adipiscing.

Email Us: infouemail@gmail.com

Contact: +5-784-8894-678

Empath  @2024. All Rights Reserved.